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अगस्ता वेस्टलैंड : क्रिश्चियन मिशेल की सीबीआई से जुड़े मामले में जमानत याचिका खारिज

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दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपित क्रिश्चियन मिशेल की सीबीआई से जुड़े मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर हैं, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती है।

इसके पहले 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपित क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमानत खारिज करते हुए कहा था कि मिशेल नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश ट्रायल कोर्ट के फैसले में आड़े नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मिशेल के मामले में अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 436ए लागू नहीं होता। धारा 436ए उस मामले में लागू होता है जिसमें सजा की आधी अवधि हिरासत में पूरी कर ली गई हो।

सीबीआई ने मिशेल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से वकील डीपी सिंह ने कहा था कि मिशेल ने एक बिचौलिये का काम किया। उसने इस घोटाले में कुछ करारों के लिए पैसे लिए। वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। उन्होंने इटली की एक कोर्ट में मिशेल के बयान का जिक्र किया था जिसमें मिशेल ने कहा था कि उसने झूठे करारों पर अगस्ता वेस्टलैंड के आधिकारिक प्रतिनिधि के तौर पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने कहा था कि मिशेल ने इस घोटाले की कुछ रकम 2010 के बाद हासिल की और कुछ 2010 के बाद।

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 18 जून, 2021 को भी मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 3600 करोड़ रुपये के इस घोटाले में ईडी ने मिशेल को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था। मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर दिसंबर 2018 में भारत लाया गया था। 23 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। चार्जशीट में 13 को आरोपित बनाया गया है। 19 सितंबर 2020 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी।

चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंट इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी सापोनारो और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी समेत 13 को आरोपित बनाया गया है। इस चार्जशीट में पूर्व सीएजी और पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को आरोपित नहीं बनाया गया है, क्योंकि उनके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अभी सीबीआई को कोई स्वीकृति नहीं मिली है।

AUTHOR :Parul Kumari

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