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दिल्ली में रैन बसेरे कोर्ट के आदेश के बगैर नहीं हटाए जाएंगे : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में रैन बसेरों में रहने वालों को बड़ी राहत दी है। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता वाली बेंच ने अहम निर्देश जारी करते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश के बगैर न तो रैन बसेरे हटाए जाएंगे और न ही गिराए जाएंगे।
कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भविष्य के लिए भी योजना बनाकर छह हफ्ते में कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से गूगल डॉक्यूमेंट्स बनाकर रैन बसेरों के निरीक्षण और सुविधाओं से संबंधित अन्य जानकारियां एक दूसरे से शेयर करने और अपडेट करने को भी कहा है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस कैलाश गंभीर कमेटी की रिपोर्ट पर आपने अब तक क्या किया। क्या आप किसी और का इंतजार कर रहे हैं जो उन सिफारिशों पर अमल करेगा।

AUTHOR :Parul Kumari

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