ऐश्वर्या के बाद पति अभिषेक बच्चन पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट, जानिए पूरा मामला
बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन एक मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे है। एक्टर ने पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अभिषेक की याचिका पर सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ईबे आदि प्लेटफॉर्म पर उनके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन करने वाले वेबपेज/प्रोडक्ट पेज हटाने का आदेश जारी किया है। बता दे, उनसे पहले ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर याचिका दायर की थी।
ऐश्वर्या की पैरवी करते हुए सीनियर वकील संदीप सेठी कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने कोर्ट में दाखिल याचिका में ऐश्वर्या के पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी अधिकारों की रक्षा को लेकर बात रखी थी। वरिष्ठ वकील ने बताया कि फोटो का अवैध रूप से इस्तेमाल बिना उनकी सहमति से हो रहा है। इसके बाद कोर्ट ने ऐश्वर्या राय की फोटो का अवैध रूप से इस्तेमाल करने वाले यूआरएल को हटाने का आदेश कोर्ट ने पारित किया था।
अब अभिषेक के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीन आनंद ने उनकी छवि का अनुचित उपयोग करने का आरोप लगाया है। सुनवाई के दौरान प्रवीन ने कहा कि हमने कुछ वेबसाइट के लिंक पहचाने हैं, जहां कई एआई जनरेटेड अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीरें भी मिली हैं, जिनमें अभिषेक बच्चन को महिला कलाकारों को आपत्तिजनक तरीके से जोड़ा गया है। जस्टिस कारिया ने पूछा कि क्या उनमें पोर्नोग्राफिक तस्वीरें भी हैं?
जस्टिस के सवाल पर आनंद ने कहा कि अभी तो हमने सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर काम किया है। अमेजन, यूट्यूब, गूगल, ईबे और फ्लिपकार्ट संग अन्य पर अपलोड आपत्तिजनक सामग्री का जिक्र किया। हाईकोर्ट ने कहा कि फिलहाल तो ये प्लेटफॉर्म्स आपत्तिजनक सामग्री हटाएं। हम विस्तृत आदेश पारित करेंगे और उन आदेशों पर 2 हफ्तों में अनुपालन करना होगा।