Renukaswamy Murder Case: एक्टर दर्शन को SC से लगा झटका, रद्द जमानत
कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा की मुश्किलें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने रेणुकास्वामी हत्याकांड में जमानत याचिका को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि इसमें कई खामियां हैं।
बता दे, कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने रेणुकास्वामी मर्डर केस में एक्टर दर्शन सहित पवित्रा गौड़ा व पांच दूसरे आरोपियों को जमानत दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने दर्शन की जमानत रद्द करते हुए कहा कि ''ये साफ है कि हाई कोर्ट के आदेश में कई तरह कानूनी कमजोरी है। दर्शन को बरी करने का कोई वैध कारण नहीं है। हाई कोर्ट ने गवाहों के बयानों को देखा, जो कि ट्रायल कोर्ट का काम है। इतने गंभीर मामले में बिना पूरी जांच के जमानत देना उचित नहीं है।''
दर्शन थुगुदीपा पर अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा और कई अन्य लोगों के साथ मिलकर रेणुकास्वामी नामक एक फैन का अपहरण करने और उसे प्रताड़ित करने का आरोप है। महिला का शव एक नाले से बरामद किया गया।
दर्शन को रेणुका की हत्या के आरोप में 11 जून, 2024 को गिरफ्तार किया गया था। वो लगभग 7 महीने जेल में रहे। इसके बाद 13 दिसंबर 2024 को कर्नाटक हाई कोर्ट ने उन्हें मेडिकल आधार पर जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने अब इसी मामले में जमानत पर समीक्षा करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को अनुचित बताया।