अमेरिकी कोर्ट से ट्रंप को टैरिफ पर बड़ा झटका, कहा - अधिकतर आयात शुल्क गैरकानूनी
भारत, ब्राजील, चीन जैसे देशों पर मनमाने ढंग से टैरिफ लगाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक अदालत से जोरदार झटका दिया है। अमेरिकी कोर्ट कहा ने कहा ट्रंप से की तरफ से लगाए गए अधिकतर आयात शुल्क गैरकानूनी हैं। कोर्ट ने इस ताकत का गलत इस्तेमाल करने की राष्ट्रपति की शक्तियों पर भी सवाल खड़े किये।
गौरतलब है कि ट्रंप सरकार ने अपने व्यापार साझेदारों पर कम से कम 10 फीसदी टैरिफ लगाया गया है। वहीं, भारत और ब्राजील जैसे देशों पर टैरिफ की दर अब 50 फीसदी तक थोप दी। इस दौरान ट्रंप ने कुछ देशों को टैरिफ में रियायत दी तो कई देशों पर गुस्सा निकालने हुए टैरिफ को बढ़ा दिया। अब कोर्ट यह फैसला ट्रंप की आर्थिक नीतियों पर बड़ा झटका माना जा रहा है।
उधर, ट्रंप ने अदालत के आदेश को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि सभी टैरिफ लागू रहेंगे, इनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। उन्होंने कोर्ट के इस फैसले को गलत बताते हुए कहा कि अगर इसे ऐसे ही रहने दिया तो ये फैसला अमेरिका को तबाह कर देगा। हम सुप्रीम कोर्ट की मदद से टैरिफ का इस्तेमाल अपने राष्ट्र के हित में करेंगे।
ट्रंप ने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर लिखा, “सभी टैरिफ अभी भी लागू हैं। आज एक बेहद पक्षपातपूर्ण अपील अदालत ने गलत तरीके से कहा कि हमारे टैरिफ हटा दिए जाने चाहिए, लेकिन वे जानते हैं कि अंत में जीत अमेरिका की ही होगी। अगर ये टैरिफ कभी हट भी गए, तो यह देश के लिए एक बड़ी आपदा होगी।"