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असम में बहुविवाह पर लगा बैन, पकड़े जाने पर 10 साल की जेल और 1.50 लाख रुपये तक का जुर्माना...

Himanta Biswa Sarma

असम में बहुविवाह पर लगा बैन, पकड़े जाने पर 10 साल की जेल और 1.50 लाख रुपये तक का जुर्माना...

गुरुवार को असम विधानसभा में 'बहुविवाह' पर प्रतिबंध लगाने को लेकर विधेयक पारित हुआ। इस बिल के तहत अब राज्य में बहुविवाह (एक से ज्यादा शादी) करना कानूनी अपराध होगा। दोषी पाए जाने पर 10 साल की जेल और 1.50 लाख रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। 

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बिल पास होने के बाद कहा कि इस नए कानून का मकसद महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों को मजबूत करना है। सरकार इस बिल पर समय से विचार कर रही है। उन्होंने यह भी कहा, दोबारा सत्ता में आता हूं तो पहले सत्र में हम असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लाएंगे। 

उन्होंने आगे कहा, "हिंदू भी बहुविवाह से मुक्त नहीं हैं। यह हमारी भी जिम्मेदारी है। इस विधेयक के दायरे में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सभी अन्य समाजों के लोग आएंगे।" हालांकि, अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लोगों और छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। 

क्या है बिल में?

बिल में बहुविवाह की स्पष्ट परिभाषा किया गया है। यदि कोई व्यक्ति तब शादी करता है जब उसका जीवनसाथी अभी जीवित है और उससे कानूनी रूप से तलाक नहीं हुआ है या उनकी शादी कानूनी रूप से रद नहीं हुई है, तो यह बहुविवाह माना जाएगा। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि बहुविवाह को दंडनीय अपराध माना जाएगा 

AUTHOR :Rahul Jangid

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