फिर सलाखों में आजम खान, बाप-बेटे को 7-7 साल की सजा
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान रिहाई के 55वें दिन फिर सलाखों के पीछे जा रहे है। दो पैन कार्ड के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम को 7 -7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया। बाप-बेटे को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट से एक किमी दूर गाड़ी से रामपुर जेल लेकर गई। जेल में जाने से पहले आजम ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा. "कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने गुनहगार समझा तो सजा सुनाई है।"
बता दे, दो पैनकार्ड से संबंधित प्राथमिकी बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने छह साल पहले सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज कराई थी। छह दिसंबर 2019 को दर्ज हुई प्राथमिकी में सक्सेना ने अब्दुल्ला के अलग-अलग जन्मतिथि से दो पैन कार्ड बनवाने का आरोप लगाया है।
विधायक का कहना है कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों से दो पैनकार्ड बनवाए हैं। आरोप है कि सपा नेता आजम खां के इशारे पर दोनों ही पैनकार्ड का अब्दुल्ला ने समय-समय पर इस्तेमाल भी किया है। इसकी सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही थी, जहां दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो चुकी थी। न्यायाधीश शोभित बंसल ने इस मामले में दोनों को दोषी ठहराया है।