1 नवंबर से प्रभावी होंगे बैंकिंग के ये बड़े बदलाव, जानिए
बैंकिंग क्षेत्र में 1 नवंबर से कुछ अहम बदलाव होने जा रहे है, जो आज के समय में हर भारतीयों को जानना बेहद जरुरी है। ये बदलाव आपको बैंकिंग सिस्टम में आई रही परेशानियों का समाधान भी है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव एक ही नॉमिनी की जगह अब 4 लोगों को नामित करने का मौका होगा।
दरअसल, वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को जानकारी दी कि बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 की प्रमुख धाराएं 1 नवंबर से लागू होंगी। इस अधिनियम में नॉमिनी से जुड़े नए प्रावधान शामिल हैं। अब कोई भी बैंक ग्राहक अपने खाते, लॉकर या सुरक्षित रखे गए आर्टिकल्स के लिए अधिकतम चार नॉमिनी चुनने का अधिकार रखेगा।
आपको जानकारी में बता दे, 15 अप्रैल, 2025 को अधिसूचित बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 ने पांच प्रमुख कानूनों भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 में कुल 19 संशोधन किए। ये सभी बदलाव अब 1 नवंबर 2025 प्रभावी होने रहे है।
वित्त मंत्रालय के अपने बयान के अनुसार, अधिनियम में यह प्रावधान है कि इसके प्रावधान 'उस तिथि से लागू होंगे जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करेगी,' जिससे चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए लचीलापन मिलता है। रिणामस्वरूप, नवीनतम सरकारी अधिसूचना के अनुसार, अधिनियम की धाराएं 10, 11, 12 और 13 1 नवंबर, 2025 से प्रभावी हो जाएंगी।
मंत्रालय के मुताबिक, इन प्रावधानों के लागू होने से बैंकों में नामांकन प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी होगी। इससे जमाकर्ताओं को अपनी संपत्ति के बंटवारे में स्पष्टता और सुरक्षा दोनों मिलेगी।