Bihar SIR : सप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा - आधार को भी मानना होगा दस्तावेज
नई दिल्ली | बिहार एसआईआर (Special Investigation Report) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग को निर्देश देते हुए कहा कि आधार कार्ड को भी दस्तावेज मानना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोटर लिस्ट में सुधार के लिए 11 दस्तावेजों में आधार कार्ड को भी शामिल किया जाए। कोर्ट ने कहा है कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। इसके साथ ही, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि फॉर्म-6 में बताए गए दस्तावेज जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक या पानी का बिल, को भी पहचान और पते के सबूत के तौर पर स्वीकार किया जाएगा।
कोर्ट ने सियासी दलों की चुप्पी पर जताई हैरानी
कोर्ट ने कहा कि यह हैरान करने वाला है कि इतनी बड़ी संख्या (1,60,813) में BLA होने के बावजूद बहुत कम आपत्तियाँ सामने आई हैं। लेकिन वहीं राजनीतिक पार्टियां खूब शोर मचा रही हैं। लेकिन आयोग को सहयोग के नाम पर जीरो हैं। न्यायालय ने कहा, "अगर राजनीतिक दल ज्यादा जिम्मेदार होते और अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से पालन करते, तो आज हालात बहुत बेहतर होते।" ऐसे में राजनीतिक दलों को भी लोगों की मदद करने का निर्देश दिया है।