PM, CM या मंत्री 30 दिन तक जेल में बंद रहे तो जाएगी कुर्सी, अमित शाह पेश करेंगे बिल
गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार होने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने का कानून केंद्र सरकार लेकर आ रही है। सदन में आज (बुधवार) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसके लिए तीन बिल पेश करेंगे। इस बिल के अनुसार, अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री ऐसे गंभीर अपराधों में गिरफ्तार हो जाते है उन्हें लगातार 30 दिन कस्टीडी में रखा जाता है, तो 31वें दिन उन्हें पद से हटा दिया जाएगा।
अब इस बिल के पेश होने से पहले विपक्ष ने आलोचना शुरू कर दी है। विपक्ष का माना है कि केंद्र सरकार मनमाने बिल ला रही है, जिससे विपक्ष कमजोर पड़ जाये। TMC सांसद महुआ ने कहा कि 240 सीटों वाली भाजपा संविधान बदलने का काम कर रही है।
वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि अगर आप 30 दिन जेल में रहते हो तो क्या आप मंत्री बने रह सकते हो? मैं इसमें कोई गलत चीज नहीं देखता हूं। यह तो कॉमन सेंस वाली बात है। इस बिल को लाने के पीछे केंद्र सरकार का अगर कोई उद्देश्य है तो उसे समझना पड़ेगा।
उन्होंने यह भी कहा कि इन तीनों बिलों पर संसद की समिति में चर्चा होना अच्छी बात है। थरूर के इस बयान ने कांग्रेस के भीतर एक बार फिर असहजता बढ़ा दी है, क्योंकि पार्टी मानती है कि यह बिल विपक्षी नेताओं को अस्थिर करने का सबसे अच्छा तरीका है।