बॉम्बे हाई कोर्ट ने दो जजों को किया बर्खास्त, वजह कर देगी हैरान
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कदाचार और न्यायपालिका के अधिकारियों के अनुरूप आचरण नहीं करने के आरोप में निचली अदालत के दो जजों को बर्खास्त कर दिया है। सतारा के एडीशनल सेशन जज धनंजय निकम और पालघर के सिविल जज सीनियर डिवीजन इरफान शेख की बर्खास्तगी का फैसला अनुशासन समिति की जाँच के बाद लिया गया। बता दे, कोर्ट ने इन जजों का व्यवहार न्यायपालिका अधिकारी बने रहने लायक नहीं माना गया।
ध्रनंजय निकम पर रिश्वतखोरी का आरोप है, जबकि इरफान शेख NDPS एक्ट के तहत मामलों की सुनवाई के दौरान भ्रष्टाचार करने और जांच के दौरान जब्त किए गए मादक पदार्थों का दुरुपयोग करने का आरोप है। बता दे, शेख के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर की गई एक याचिका अभी भी लंबित है।
हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बर्खास्तगी का आदेश जारी किया। एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने सतारा जिले के सत्र न्यायाधीश निकम के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें उन पर धोखाधड़ी के एक मामले में जमानत देने के लिए पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है।
वहीं धनंजय निकम ने जनवरी में अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि वह निर्दोष हैं एवं उन्हें मामले में फंसाया गया है। हाई कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से मार्च में इनकार कर दिया था।