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CAA पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, PAK-BNG-AFG से 2024 तक आए अल्पसंख्यक भारत में रह सकेंगे

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CAA पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, PAK-BNG-AFG से 2024 तक आए अल्पसंख्यक भारत में रह सकेंगे

पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आये अल्पसंख्यक समुदायों को केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोग, जो 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए हैं, उन्हें पासपोर्ट या अन्य ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के बिना भी देश में रहने की अनुमति दी जाएगी। 

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉ. सुकांत मजूमदार ने इस फैसले की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार का आभार जताया और इसे एक एक "ऐतिहासिक निर्णय" बताया। 

बता दे, CAA, पिछले साल लागू हुआ था। इस अधिनयम के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को तभी भारतीय नागरिकता मिल सकती है यदि वे 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ चुके हों। मतलब CAA की कट-ऑफ डेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 

केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में कहा था कि देश से सभी घुसपैठियों को बाहर निकालेगा, लेकिन इस आदेश के बाद साफ हो गया है कि देश में अवैध रूप से रह रहे गैर-मुस्लिम प्रवासियों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब अवैध रूप से रह रहे मुस्लिम प्रवासियों (खासकर बांग्लादेश और पाकिस्तान) को देश के बाहर करने की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। 

AUTHOR :Rahul Jangid

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