शराब घोटाले मामले में ED का चैतन्य बघेल पर शिकंजा, 61 करोड़ की संपत्ति कुर्क
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने बड़ी करवाई करते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की 61.20 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली है। कुर्की में 364 आवासीय प्लॉट, खेती की जमीन और बैंक जमा राशि भी शामिल हैं। अब तक ED ने कुल 276 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली है। बता दे, चैतन्य पर यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है।
ईडी के मुताबिक, कुर्क की गई संपत्तियों में 59.96 करोड़ मूल्य की 364 आवासीय भूखंडों और कृषि भूमि की जमीन शामिल हैं। इसके अलावा 1.24 करोड़ की चल संपत्तियां बैंक बैलेंस और सावधि जमा के रूप में पाई गई हैं। चैतन्य बघेल पर शराब सिंडिकेट और काले धन को रियल एस्टेट के जरिए सफेद करने का आरोप है।
जांच में पता चला कि इस घोटाले से राज्य को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ और करीब 2500 करोड़ रुपये से ज्यादा की काली कमाई हुई, जिसे कई लोगों में बांटा गया। ईडी का दावा है कि चैतन्य बघेल इस पूरे शराब सिंडिकेट के मालिक थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे होने के नाते, उन्हें शराब सिंडिकेट का नियंत्रक और अंतिम अधिकारी बनाया गया था। चैतन्यही अवैध धन का हिसाब रखते थे।
ईडी ने जाँच में पाया कि चैतन्य बघेल ने शराब घोटाले से मिली पीओसी का उपयोग अपनी स्वामित्व वाली कंपनी मेसर्स बघेल डेवलपर्स के तहत अपनी रियल एस्टेट परियोजना विट्ठल ग्रीन के विकास के लिए किया। मतबल अपनी कंपनी के जरिये पैसे को सफेद किया जा रहा था।