सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाने के मामले में फैसला सुरक्षित रखा
दिवाली आने वाली है और दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर पटाखे जलाने को लेकर मांग उठने लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने आदेश सुरक्षित रखने से पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित विभिन्न हितधारकों की दलीलें सुनीं।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई ने संकेत दिया कि फिलहाल दो दिनों के लिए ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी जा सकती है, इससे हिन्दू लोग त्योहार मना सके और पर्यावरण को भी ज्यादा नुकसान न पहुंचे। इससे पहले 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफाइड ग्रीन पटाखे बनाने की मंजूरी दी थी, लेकिन बिना कोर्ट की इजाजत NCR में बिक्री न करने की शर्त रखी थी।
वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दीपावली से पहले राजधानी के निवासियों के लिए एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। सिरसा ने कहा है कि दिल्ली को पूरी तरह से पटाखों से वंचित करना “उचित नहीं” है। उन्होंने सुझाव दिया कि दीपावली पर सुबह एक घंटे और शाम एक घंटे ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी जाए।
दिल्ली-NCR में 7 सालों से बैन है पटाखे
साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर बैन लगाते हुए ग्रीन पटाखे जलाने का आदेश दिया था। इसके बाद 2018 में पटाखों पर पूरी तरह से राजधानी में प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद भी दिल्ली में प्रदूषण स्तर ज्यादा नहीं घटा। ऐसे में लोग अक्सर प्रतिबंध तोड़ते रहे।