GST New Rates 2025: अब 5 और 18% के दो ही स्लैब, जानें क्या-क्या हुआ सस्ता
GST काउंसिल की बैठक में 12% व 28% के स्लैब को खत्म कर अब 5 और 18% के दो ही स्लैब के सभी प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। लेकिन लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं (जैसे सिगरेट, शराब) पर 40% तक दरें लगाई गई है। सूत्रों के अनुसार, यह नई दरें 22 सितंबर से लागू होगी।
जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सभी राज्यों की सहमति के बाद बैठक में नई दरों पर निर्णय लिया गया।
स्लैब | मुख्य उत्पाद (कुछ उदाहरण) |
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5% GST | शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑइल, साबुन, टूथब्रश, बाइसिकल, kitchenware, spectacle, packaged food, life-saving drugs, उपजीविका ज़रूरी वस्तुएं |
18% GST | टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, चॉकलेट, बेकरी, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, प्रिंटर, Industrial goods |
ऑटोमोबाइल सेक्टर पर नई GST दरें
5% GST में आने वाले
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इलेक्ट्रिक वाहन (EVs)
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पहले ही EVs पर 5% GST था, और ये अब भी 5% पर ही रहेंगे।
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इसमें इलेक्ट्रिक कारें, बाइक और स्कूटर शामिल हैं।
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हाइब्रिड गाड़ियाँ (Hybrid Cars)
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पहले 28% + Cess लगता था, अब इन्हें घटाकर 5% कर दिया गया है।
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इससे हाइब्रिड SUV, sedan और mid-segment गाड़ियाँ सस्ती होंगी।
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18% GST में आने वाले
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Two-wheelers (Petrol/Diesel bikes, scooters)
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पहले 28% GST + cess लगता था।
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अब 18% GST कर दिया गया है।
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Small cars (Petrol/Diesel hatchback, sedan ≤1500cc)
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पहले 28% GST + cess।
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अब सीधे 18% GST पर।
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Commercial vehicles (Truck, bus, tractor parts)
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अब 18% स्लैब में लाए गए हैं।
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28% + Cess (Luxury/High-end segment में अभी भी महंगे रहेंगे)
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Luxury Cars, SUVs (Above 1500cc / High capacity engines)
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Sports cars और premium imported vehicles
इन पर पुरानी दरें (28% + 15% या उससे ज़्यादा cess) बरकरार हैं।
Sin & Luxury Goods’ के लिए 40% स्लैब
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सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, हाई-केपेसिटी कार्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसी ‘नुकसानदेह/लक्ज़री वस्तुओं’ पर 40% GST लगाया जाएगा।