GST News: दिवाली से पहले सरकार का महा-बोनस, जानिए क्या है अगला मास्टर प्लान
जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को कई डेयरी प्रोडक्ट्स, उर्वरकों, जैव कीटनाशकों और कृषि उपकरणों पर कर की दरें कम करने का फैसला किया। इससे त्योहारों से पहले किसानों और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में कृषि और डेयरी क्षेत्रों के लिए कर दरों में कटौती को मंजूरी दी गई।
जीएसटी में बदलाव से कई चीजों पर टैक्स कम हो गया है। कई चीजें जैसे ब्रेड और पनीर पर अब 0% टैक्स लगेगा। वहीं, तंबाकू और लग्जरी कारों पर 40% 'सिन टैक्स' लगेगा। रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी घटने से आम आदमी और मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिली है। अब कई चीजें सस्ती हो गई हैं। कुछ चीजों पर टैक्स बढ़ गया है। इससे वे महंगी हो जाएंगी। ज्यादातर चीजें अब 5% और 18% के टैक्स स्लैब में आएंगी।
परिषद ने ट्रैक्टर के पिछले टायर और ट्यूब, ट्रैक्टरों के लिए 250 सीसी से अधिक सिलेंडर क्षमता वाले कृषि डीजल इंजन, ट्रैक्टर के लिए हाइड्रोलिक पंप और विभिन्न ट्रैक्टर कलपुर्जों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है। इन फैसलों से किसानों की लागत कम होने और आवश्यक डेयरी उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए किफायती होने की उम्मीद है। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।
सोने की खरीदारी पर अब भी 3% GST लागू है। ये दर ज्वैलरी, डेकोरेटिव आइटम्स और अन्य सोने के उत्पादों पर समान रूप से लागू होती है। उदाहरण के लिए, ₹1 लाख के गहनों पर ₹3,000 GST देना होगा।
टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी जैसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर अब 18% GST लगेगा। पहले इनमें से कई आइटम्स पर 28% GST लगता था, जिससे अब ये उत्पाद काफी सस्ते हो सकते हैं।