PWD मामला: AAP नेता सत्येंद्र जैन को मिली राहत, कोर्ट ने कहा- कोई सबूत नहीं
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) से आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व लोक निर्माण विभाग मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) को राहत की सांस मिली हैं। कोर्ट ने PWD में कथित अनियमित नियुक्तियों और असंबंधित परियोजनाओं से भुगतान से जुड़े मामले में CBI की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी दे दीं। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक चली जांच के बावजूद भ्रष्टाचार या आपराधिक षड्यंत्र का कोई सबूत नहीं मिला है।
विशेष न्यायाधीश ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (POC Act) लगाने के लिए ठोस सामग्री जरूरी है। केवल कर्तव्य में लापरवाही पर्याप्त नहींं उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपों के आधार पर किसी भी आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू करना न्यायसंगत नहीं होगा।