सुप्रीम कोर्ट ने बेघर कुत्तों को खुले में खाना खिलाने पर जताई आपत्ति
नई दिल्ली: आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने परिसर के लिए सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में कहा गया "सभी बचे हुए खाने का निपटान केवल उचित रूप से ढके हुए कूड़ेदानों में ही किया जाना चाहिए।"
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट परिसर में बेघर कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बचे हुए खाने को सही तरह से डिब्बों में ढककर फेंकने के निर्देश दिए गए हैं। खाने को किसी भी परिस्थिति में खुली जगहों पर नहीं फेंका जाए।
कोर्ट ने कहा, इस निर्देश को लागू करने में आपका सहयोग सभी की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। हालांकि, सितंबर 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा सरकुलर जारी किया था लेकिन उस समय सिर्फ एनीमल बाइट का हवाला दिया गया था।
बता दे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने दिल्ली के एनडीएमसी और एमसीडी के अधिकारियों के साथ बैठक की है।
आपको जानकारी में बता दे, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में बेघर कुत्तों की समस्या पर कड़ा रुख अपनाते हुए 8 सप्ताह में शेल्टर होम में शिफ्ट करने का आदेश दिया, जहां उनका नसबंदी और टीकाकरण होगा।