दिल्ली-NCR में पुराने वाहनों पर नहीं लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला
दिल्ली में पुराने वाहन मालिकों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को दंडात्मक कार्रवाई से राहत दी है। हालांकि, 4 सप्ताह बाद अदालत में दोबारा सुनवाई होनी है।
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन वी अंजारिया की तीन सदस्यों वाली पीठ कर रही थी। इस मामले में दिल्ली सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी वाहनों मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करने का आग्रह किया था।
आपको जानकारी में बता दें कि दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए पुरानी गाड़ियों पर लगाए गए बैन को हटाने की मांग की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए ही उच्च न्यायालय ने केंद्र और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को नोटिस जारी किया है।
दिल्ली सरकार ने व्हीकल बैन को लागू करने वाला नियम 1 जुलाई 2025 से ही लागू कर दिया था। इस नियम के तहत पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर फ्यूल देने से रोकने का फैसला लिया गया था। लेकिन विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया था। इसके बाद, CAQM ने 1 नवंबर 2025 से दिल्ली-NCR में पुरानी गाड़ियों को फ्यूल देने पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया।