You will be redirected to an external website

डॉग लवर्स को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, कहा - बंधक नहीं बनाया जाएगा

supreme court

डॉग लवर्स को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, कहा - बंधक नहीं बनाया जाएगा

सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स को उस फैसले में राहत दी है, जिसमें  कहा गया था कि दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तो को शेल्टर में रखा जायेगा। इसके बाद दिल्ली की सड़कों पर डॉग लवर्स बड़ी संख्या में उतरे और अदालत के फैसले को गलत ठहराया। लगातार हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए उच्च अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। 

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कुत्तों को बंधक नहीं बनाया जाएगा बल्कि वैक्सीनेट कर सड़क पर छोड़ा जाएगा। सिर्फ बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर में रखा जायेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, खुले में खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन पहले कुत्तों के लिए जगह बनानी होगी, क्योंकि उन्हें भूखा नहीं मारा जा सकता। 

पेट लवर और जानवरों की वेलफेयर एक्टिविस्ट अंबिका शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा, “हम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। यह हमारे लिए बड़ी राहत है।"

जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई में तीन जजों की पीठ ने यह फैसला दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने हर ब्लॉक में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए अलग से जगह का प्रबंध करने के लिए कहा है। 

AUTHOR :Rahul Jangid

Rath Yatra 2025: Why does it rain on this day? Know the real reason Read Previous

Rath Yatra 2025: इस दिन क्यों होती ...

Bihar SIR Read Next

Bihar SIR : सप्रीम कोर्ट ने चुन...