जेल जा सकते है RCB गेंदबाज यश दयाल, हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत
भारतीय क्रिकेटर यश दयाल को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। नाबालिग लड़की से कथित बलात्कार (रेप) के मामले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चूंकि पीड़िता नाबालिग है, इसलिए आरोपी क्रिकेटर को गिरफ्तारी से कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती है। जयपुर में मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुदेश बंसल ने केस डायरी तलब करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 22 अगस्त तय की है।
मामले में बहस करते हुए यश दयाल के अधिवक्ता कुणाल जैमन ने कहा कि यह मामला क्रिकेटर को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। यश दयाल के खिलाफ गाजियाबाद में भी एक लड़की ने रेप का मामला दर्ज करवाया था। जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, लेकिन उसके 7 दिन बाद ही जयपुर में दूसरी लड़की ने मामला दर्ज करवा दिया, इस मामले में पूरा गिरोह सक्रिय है, जो इस तरफ के मुकदमे दर्ज करवाकर ब्लैकमेल करना चाहता है।
हालांकि, सांगानेर थाना प्रभारी अनिल जैमन ने जयपुर मामले का विवरण साझा करते हुए बताया कि शिकायतकर्ता, जो घटना के समय (17 वर्ष) नाबालिग थी, वह एक क्रिकेट कार्यक्रम के दौरान यश दयाल के संपर्क में आई थी। क्रिकेटर पर आरोप है कि शादी का वादा करके उसका यौन शोषण किया।