2008 मालेगांव ब्लास्ट: साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपी बरी
साल 2008 मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में विशेष NIA अदालत ने सभी 7 अभियुक्तों को बरी कर दिया है। बरी हुए लोगों में पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा और लेफ़्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित सबसे चर्चित अभियुक्त रहे है।
बता दें कि 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में मालेगांव में एक मस्जिद के पास खड़ी मोटरसाइकिलों में जबरदस्त धमाका हुआ था। इस धमाके में छह लोगो की मौत हो गई थी, जबकि एक सौ से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।
इस मामले में लेफ़्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, भाजपा नेता प्रज्ञा ठाकुर, मेजर रमेश उपाध्याय (सेवानिवृत्त), अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी के ख़िलाफ़ ग़ैर क़ानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत मामला दर्ज हुआ।
केस के दौरान सरकारी पक्ष ने 323 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें से 37 अपने बयान से मुकर गए थे। इसके बाद मामले की जाँच की NIA को सौंप दी गई। जाँच में आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत न मिलने के चलते अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया।
गौरतलब है कि मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला करीब 17 साल बाद आया है। इस मामले में एक आरोपी को तो 2011 में जमानत मिल गई थी, लेकिन छह आरोपी आठ साल तक जेल में बंद रहे, जिन्हे साल 2017 में जमानत मिली थी।
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